जिले के खाद दुकानों का अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण, खाद विक्रेताओं के स्टॉक का होगा सत्यापन

न्यूज डेस्क : जिले में ई-पॉस मशीनों से उर्वरक बिक्री करने की व्यवस्था लागू है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं के भौतिक स्टॉक और ई-पॉस मशीन में दर्ज बिक्री विवरण की जांच की जाए। इसमें अंतर मिलने पर विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, मामला ऑनलाइन पोर्टल पर स्टॉक सत्यापन से संबंधित है। विक्रेता कई बार किसानों को उर्वरक वितरण कर देते हैं, लेकिन बिक्री के समय उन्हें ई-पॉस मशीन की रसीद नहीं देते।

ऐसे में स्टॉक कम हो जाता है, लेकिन पोर्टल पर रिकार्ड दर्ज नहीं हो पाता। चूंकि केंद्र सरकार ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज रिजर्व और बिक्री स्टॉक के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराती है। यदि ऑनलाइन विवरण और भौतिक स्टाक में अंतर मिलेगा तो जिले में उर्वरक का संकट पैदा हो सकता है। उर्वरक संकट से निपटने के लिए दुकानवार भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री को सत्यापित करने हेतु सतत अनुश्रवण एवं प्रवर्तन की आवश्यकता के मद्देनजर आज शुक्रवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर 16 निरीक्षण टीम गठित कर जिले के बेगूसराय, मटिहानी, बरौनी, वीरपुर, मंसूरचक, भगवानपुर, तेघड़ा, बछवाड़ा, मंझौल, खोदावंदपुर, छौड़ाही, गढ़पुरा, बलिया, साहेबपुरकमाल, डंडारी, बखरी तथा नावकोठी प्रखंडों के उर्वरक बिक्री केंद्रों पर स्थित पीओएस मशीनों में प्रदर्शित उर्वरकों का स्टॉक एवं उनके बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक संबंधी मामलों को लेकर निरीक्षण कराया गया।

इस संबंध मे डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया यदि किसी भी उर्वरक बिक्री केंद्र पर पॉस मशीन में उपलब्ध स्टॉक व बिक्री केंद्र पर उलब्ध भौतिक स्टॉक में भिन्नता या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उस उर्वरक विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।