लॉक डाउन के नियमों का उलंघन करने बालों पर दर्ज FIR रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

डेस्क : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है, दरअसल पिछले दिनों एक याचिकाकर्ता में SC ने याचिका दायर किया था कि लॉकडाउन उलंघन के आरोप के कारण जितने लोगों ने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया या अन्य छोटे अपराध के लिए दर्ज FIR रद्द किये जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में कहा गया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो लॉकडाउन का पालन कैसे सुनिश्चित होगा? हम पुलिस के हाथ बांधने वाला आदेश क्यों दें ?” याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा, “याचिकाकर्ता सम्मानित पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। वह जानते हैं कि ऐसे फिजूल के मुकदमों से भविष्य में पुलिस और अदालतों पर काम का बोझ पड़ेगा. देश भर में ऐसे 75 हजार से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं।”

लेकिन जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कॉल और बी आर गवई की बेंच इन दलीलों से आश्वस्त नहीं होते दिखे।इस पर वकील ने कहा, “हमारे देश में कानून दो तरह से काम करता है। बड़े लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट दी जा रही है। सड़क पर पैदल चल रहे गरीबों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।”