बेगूसराय में पॉवर हाउस चौक पर बेशकीमती जमीन के मालिक का फर्जी पुत्र बनकर बेच डाला जमीन

न्यूज डेस्क : बिहार में भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत आने बाले कार्यालयों में भस्ट्राचारी तंत्र की मौजूदगी और कारनामे से आम आदमी को आये दिन परेशानी मोल लेना पड़ता है। हालांकि बिहार के भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय भी मानते हैं कि इस विभाग में करप्शन होता है। लेकिन अब विभागीय स्तर से ऐसे कारनामों पर नकेल कसने की कवायद की जा रही है। बेगूसराय में भी जमीन के सम्बंध में एक से एक फर्जीवाड़ा सामने आते रहता है।

ताजा मामला बेगूसराय के शहर स्थित पावर हाउस चौक पर फर्जी तरीके से जमीन वाले का पुत्र बनकर जमीन की रजिस्ट्री करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस बात की खबर फैलते ही फर्जीवाड़े गिरोह में हड़कंप मच गया है। मामला बेगूसराय निबंधन कार्यालय की बताई जा रही है जहां इस घटना की भनक लगते ही भूस्वामी के उत्तराधिकारी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 पावर हाउस रोड निवासी मिथिलेश सिंह ने जिला पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक सहित अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना को आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की गुहार लगाई है। आवेदन में उन्होंने बताया है कि पावर हाउस चौक स्थित एनएच 31 के निकट आवेदक के नानी राजवंशी देवी के नाम से 10 कट्ठा 17 धूर जमीन है, जिसका तौजी नंबर 846 खाता नंबर 11 खेसरा नंबर 16 17 18 23 एवं 53 का प्लॉट बताया जा रहा है ।

उन्होंने लिखा है कि बाहर रहने के कारण उक्त जमीन की देखभाल के लिए अपने रिश्तेदार जिला बेगूसराय अंतर्गत थाना नगर क्षेत्र के गांधी चौक निवासी विश्व मोहन सिंह का पुत्र संजय सिंह को दे रखा था । उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से उक्त रिश्तेदार ने पीड़ित के नाना स्वर्गीय देवनंदन सिंह का पुत्र बताकर अवैध रूप से उक्त जमीन की जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा ली जिसके खिलाफ अपर जिला समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 111/ 2015 का मामला लंबित है।

आवेदन में उन्होंने चर्चा की है कि इसी बीच संजय सिंह एवं शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने मिलीभगत कर अपने पत्नी आरती गुप्ता के नाम उक्त प्लाट में से एक कट्ठा 1 धूर जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है। उन्होंने उक्त रजिस्ट्री का डीड नंबर 7046 को रद्द करने एवं उक्त प्लाट की फर्जीवाड़ा रजिस्ट्री पर रोक लगाने की गुहार आवेदन देकर अधिकारियों से लगाई है ।