सहज संजीवनी हॉस्पिटल के रिपोर्ट देख बेगूसराय कोर्ट के मजिस्ट्रेट बिफरे, सिविल सर्जन को दे दिए ये आदेश

डेस्क : गुरुवार को बेगूसराय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर प्रसाद ने एक मामले में आरोपी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के संजीवनी अस्पताल के डायरेक्टर को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। बताते चलें कि भगवानपुर थाना कांड संख्या 126/2020 में आरोपी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन में इंजरी रिपोर्ट का मांग किया।

दाखिल इंजरी रिपोर्ट में मेडिकल टर्मिनोलॉजी के आधार पर उपयुक्त नहीं देख इसीलिए निर्देशक के खिलाफ कारण परीक्षा जारी करते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अनिल प्रसाद ने जिलाधिकारी सिविल सर्जन बेगूसराय को भी पत्र निर्गत करते हुए डायरेक्टर को न्यायालय में सदैव उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है।