WhatsApp ग्रुप के एडमिन के लिए राहत की खबर : किसी भी सदस्य के गलत पोस्ट के लिए एडमिन नहीं होगा जिम्मेदार

न्यूज डेस्क : देश में लाखों व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनों के लिए राहत की खबर सामने आई है। जिसमें बॉम्बे हाई-कोर्ट ने एक आदेश जारी किया इसमें किसी सदस्य की गलत पोस्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहरा ने की बात कही है। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए अब ग्रुप एडमिन की जिम्मेवारी नहीं रह गई है। ऐसा एक मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है।

बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले लाखों ग्रुप एडमिन के लिए यह राहत की खबर है। अब उनके ग्रुप में किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। और ना ही एडमिन के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा । मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर ग्रुप के अन्य सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने की स्थिति में आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के इस मामले में हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति जेडए हक और न्यायमूर्ति एबी बोरकर की पीठ ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास केवल ग्रुप के सभी सदस्यों को जोड़ने या हटाने का अधिकार होता है और ग्रुप में डाली गई किसी पोस्ट को कंट्रोल करने या उसे रोकने की क्षमता नहीं रह जाती है। कोर्ट ने व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश सुनाया। जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप एडमिन तोरोने ने गोंदिया जिले में अपने खिलाफ 2016 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354a (1)(4) , 509 , 107 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज मामलों को खारिज करने का अनुरोध किया था । जिसके बाद कोर्ट ने 33 वर्षीय व्हाट्सएप एडमिन के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया । हालांकि कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने आ गया था लेकिन इसकी प्रति हाल ही में सामने आई है ।