बेगूसराय। दीपावली के मौके पर पटाखों की बिक्री अपने चरम पर होती है. इस दौरान चौक-चौराहों सहित जगह-जगह पटाखों की दुकानों सज जाती हैं. जिला प्रशासन ने अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. पटाखा दुकान लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर गई है. अवैध रूप से बिना लाइसेंस लिए हुए पटाखा दुकान लगाने पर जुर्माने के साथ कार्रवाई भी की जायेगी
डीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिना लाइसेंस के पटाखा बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सार्वजनिक स्थल यथा स्कूल अस्पताल आदि स्थानों पर पटाखों की बिक्री नहीं करने की बात कही।
बैठक में डीएम ने शांतिपूर्ण पर्व संपन्न कराने के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने बिना लाइसेंस के पटाखा बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सार्वजनिक स्थल यथा स्कूल, अस्पताल आदि स्थानों पर पटाखों की बिक्री नहीं करने की बात कही। उन्होंने छठ के आयोजन स्थल पर भी पटाखा बिक्री को प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया।
दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को ले सोमवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता डीएम अरविद कुमार वर्मा ने की।