डेस्क : पटना हाई कोर्ट के एक आदेश को हल्के में लेने के कारण बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार बुरे फंस गए। फिर क्या था जज साहब ने आव देखा ने ताव फरमान जारी कर दिया। जिसमें 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की बात कह दी गयी। बता दे कि पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय के एसपी (SP) अवकाश कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस पी बी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता मोहम्मद एहतेशाम खान की रिट याचिका पर यह सुनवाई करते हुए आदेश को पारित किया।
आखिर क्यों लगाया जुर्माना? जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय चयन परिषद को गुप्त सूचना मिली थी कि याचिकाकर्ता ने किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठाकर सिपाही की परीक्षा पास की है। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप पत्र गठित हुआ। कार्यवाही चली लेकिन इन्क्वायरी रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी। 18 अक्टूबर 2021 को इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को इन्क्वायरी रिपोर्ट और सेकंड शो – कॉज की प्रति विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता को मुहैया कराई गई थी या नहीं… ये शपथ पर बताने को कहा था। इसके बावजूद ये शपथ पर नहीं दी गई। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने बेगूसराय एसपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।