31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य, ऐसे करें लिंक

आयकर विभाग ने लोगों को याद दिलाया है कि वे जल्द से जल्द अपने PAN को आधार सेे लिंक करा लें. इसकी वजह है कि डेडलाइन 31 दिसंबर आने में अब केवल 15 दिन बचे हैं. अगर इस डेडलाइन तक आधार से लिंकिंग नहीं हुई तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा यानी काम नहीं करेगा.

कैसे करें पैन को आधार से लिंक

  • सबसे पहले https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
  • बायीं तरफ मौजूद ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
  • अब जो पेज खुलेगा उसमें आपको PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
  • अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
  • इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.

SMS के जरयीए ऐसे करे लिंक

मोबाइल के जरिए एक मैसेज भेजकर भी PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए आपकोUIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN>लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है.

उदाहरण के लिए, UIDPAN 000011112222 BGIA9999Q

बेकार हो सकता है पैन कार्ड

अगर अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.