बेगूसराय में कोरोना प्रोटोकॉल पालन नहीं करने वालो पर कार्रवाई का आदेश

न्यूज डेस्क : जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में आज बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिनियुक्त जिला एवं अनुमंडलस्तरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों दवारा सघन मास्क चोकिंग अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में खास तौर पर बेगुसराय नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 के संकमण के मामों में अप्रत्याशित वृदधि को देखते हुए कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन समूह द्वारा दिए गए निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रयोग एवं सामाजिक दूरी के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है, कि वे दिनांक 11 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में लगातार भ्रमनशील रहते हुए व्यक्तियों द्वारा मास्क प्रयोग, सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भ्रमण के दौरान सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर व्यक्तियों दवारा मास्क नहीं पहनने पर राशि चलान करने तथा व्यक्ति को मास्क उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को भ्रमण के दौरान दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच कर यह सुनिशिचत करने का निर्देश दिया गया है कि दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मिगों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था के साथ-साथ सभी व्यक्ति मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किए हो। कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबध में जारी आदेश के अनुपालन नहीं करने वाले दुकान/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के अंदर मौजूद व्यक्तियों से जुर्माना वसूलने हुए दुकान को तीन दिन के सील कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

सभी पदाधिकारियों को शहर के अंदर परिचालित ऑटो, ई-रिक्शा सहित अन्य प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों में सबंध में जारी निर्देशों का भी सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में सार्वजनिक वाहनों में यात्री के बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत के ही उपयोग, चालक सहित सभी यात्रियों दवारा मास्क के प्रयोग तथा नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर विहित प्रावधानों के अंतर्गत दंड अधिरोपित करने का निदेश दिया गया है । जिला पदाधिकारी के जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोगा संक्रमण के दूसरी लहर को देखते हुए व्यक्तिगत तौर पर सावधानी रखने के साथ-साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरश अनुपालन करें।