बिहार में मास्क नहीं पहनने पर होगी सख्ती, देना होगा जुर्माना, स्वास्थ्य विभाग का फरमान जारी

डेस्क : बिहार में भी कोरोना ने सबको बेहाल कर रखा है कोरोना के मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन काफी तादाद में बढ़ती ही जा रही है, हर कोई इससे परेशान दिख रहा है, इसी को मद्देनजर देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने भी एक फरमान जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार बिहार में अगर कोई बिना फेस मास्क के दिखेगा तो उससे ₹50 का जुर्माना वसूला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को इस महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में संशोधन करते हुए मास्क नहीं पहनने वालों पर ₹50 का अर्थदंड लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने शुक्रवार को इससे संबंधित जानकारी डीएम को दिया है। इस आदेश को देखते हुए राज्य में अब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है इसी की तहत जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें मुफ्त में 2 मास्क दिए जाएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनूप कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह आवश्यक कदम उठाया गया है।

लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। आगे उन्होंने कहा कि 2 मास्क को मुफ्त में देने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि लोग इसे पहनने के लिए प्रेरित हो, उन्होंने यह भी कहा है कि राशन कार्ड वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है और अभी तक 7 लाख 80हज़ार वितरित भी कर दिया गया है। 23.33 लाख नए राशन कार्ड भी बनाए गए हैं. अगर आपने स्वास्थ्य विभाग का फरमान नहीं सुना तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है।