न्यूज डेस्क : बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण और विकराल रूप को देखते हुए बेगूसराय जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में नये गाइडलाइन का आदेश जारी किया है। बताते चलें कि कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर मंगलवार को जारी आदेश द्वारा सशर्त प्रतिबंध दिनांक 15 मई तक लागू किया गया है।इस संबंध में डीएम जिला अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस जनित महामारी के प्रसार को रोकने के लिए दिनांक 28 अप्रैल को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के आलोक में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 15 मई, 2021 तक के लिए समुदाय के जीवन,स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त यह आदेश निर्गत किए गए हैं।
साथ ही जिले में सख्ती से अनुपालन हेतु जिले के सभी SDO, SDPO, BDO , CO, SHO एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ आदेश के संबंध में लगातार माईकिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हुए जागरुक करना है।
किस चीज पर है पूर्णत: पाबंदी 29 अप्रैल से सभी दुकानें शाम 6 बजे के बजाए 4 बजे शाम से बंद होगी। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। विवाह समारोह मे डी.जे. का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय 4 बजे तक बंद हो जाएगी। वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।
क्या-क्या चीज खुली रहेगी और छुट भी रहेगा विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों तक के शामिल होने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन के भीतर केवल दवा, दूध, रसद सामग्री, फल सब्जी एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (होम डिलीवरी) को खुलने की अनुमति रहेगी। नाइट कर्फ्यू विवाह समारोह के लिए रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी।
यहाँ है ढील सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के अधीन), औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य , ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां , स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां, ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूम बिक्री कृषि एवं इससे जुड़े कार्य , रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक टेक होम अनुमान्य होगा। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा ।