पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को कोर्ट से राहत नहीं

बेगूसराय। बिहार सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा के पुश्तैनी घर से मिले 50 अवैध कारतूस के मामले में एक बार फिर एमएलए और एमपी के लिए बने विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दीपक भटनागर ने डिस्चार्ज आवेदन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

कोर्ट ने पूर्व मंत्री कुमारी मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 14 नवंबर को सदेह उपस्थित कोर्ट में होने का आदेश दिया है। अधिवक्ता ललन कुमार ने कोर्ट में डिस्चार्ज का आवेदन दायर कर पूर्व मंत्री को इस मुकदमे से मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी।

लेकिन अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने आवेदन का पुरजोर विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अप्पर एवं सत्र न्यायाधीश दीपक भटनागर ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया।