लॉक डाउन 5 में स्कूल नियमों एवं शर्त के साथ खोले जायेगे मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेन्ट,केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन

डेस्क : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 4 के बाद अनलॉक वन की तरफ बढ़ते हुए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें छूट का दायरा 1 जून से 30 जून के बीच चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा । सरकार ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक किन जगहों पर लोगों को छूट मिलेगी और कहां पाबंदी है लागू रहेगी इसकी पूरी डिटेल गाइडलाइन में दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की तरफ से चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि पर अभी भी पाबंदी लागू रहेगी अनलॉक के फेस वन में क्या खुलेगा।

वो जनकारी दी जा रही है

  1. मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुलेंगे।
  2. राज्य सरकार स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला लेगी।
  3. एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  4. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्चे खोल दिए जाएंगे।
    5.अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी।

अनलॉक फेज वन में जो सेवाएं बंद रहेंगी वह दर्शाया गया है :

  1. मेट्रो सेवा सिनेमा हॉल पहले की तरह बंद रहेगी।
  2. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी।
  3. शॉपिंग मॉल 8 जून तक बंद रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट 8 जून के बाद खुलेंगे।
  4. सिनेमा हॉल और थिएटर पर पाबंदी रहेगी।
  5. जिम और स्वीमिंग पूल पर भी प्रतिबंध
  6. बार पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
  7. ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल पर भी प्रतिबंध ।
  8. 8.10 साल से छोटे बच्चों को घर पर रहने की सलाह ।
  9. 9.अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं।

चरण 2 :- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे