लोकडॉवन के नियम सख्त, बिना पास के वाहन पर होगी कारवाई, ऐसे बनेगा पास

बेगुसराय : बिहार सरकार के आदेश के बाद जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय ने जिला में एडवायजरी जारी किया गया है। परिवहन कार्यालय बेगुसराय ने पत्र जारी करते हुए बताया है कि कोविड 19 के संक्रमन को फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लोकडॉवन लागू है । इसका मूल उददेश्य है कि लोग अपने घरों में रहें, ताकि बाहरी लोगों से कम-से-कम सम्पर्क हो सके एवं संक्रमण न फैले। यह अनुभव किया जा रहा है कि लोकडॉवन के दौरान यद्यपि पैसेनजर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बन्द है, परन्तु कुछ लोग अपने निजी वाहन मोटरसाईकिल, स्कूटी, कार आदि से शहरों / गाँवों में एक स्थान से दूसरे रथान तक मूवमेन्ट कर रहे हैं।

लोकडॉवन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभावी कार्यन्वयन हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्र के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिया गया है।

  1. सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेगें।
  2. निजी वाहन से यदि कार्यालय, बैक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संसथान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें। पास में प्रस्थान रथल एवं गन्तव्य स्थल का रपष्ट उल्लेख किया जाय। पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉगबुक प्रिन्ट कराया जाय, जिसमें पुलिस द्वारा चेंकिग के समय तिथि, स्थान व समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगें।
  3. आवश्यक रोवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाईकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड (DOUBLE RIDE) अनुमान्य नहीं होगा।
  4. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राईवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।
  5. निजी वाहन (मोटर साइंकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।
  6. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा-177. 179,197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा।
  7. वाहन चालक एवं अन्य रावारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेगें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेगें।
  8. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेगें सथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी।
  9. सभी प्रकार के पास निर्गत करने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बैगूसराय को प्राधिकृत किया जाता है।

पत्र में उपर्युक्त निर्देशों को अनुपातन हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेगूसराय अपने स्तर से आज से ही कार्रवाई करने की अनुपति दी गयी है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय, जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाघ्यक्ष, बेगूसराय जिला को सूचना हेतु भेजी गयी है।