12 मार्च को आयोजित किया जाएगा लोक अदालत, बेगूसराय में तैयारियां अंतिम चरण में

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिवर्ष कुछ महीनों के अंतराल पर लोक अदालत आयोजित की जाती है। दिसंबर 2021 के बाद अब इस वर्ष 12 मार्च 2022 को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। बेगूसराय जिले में भी इसे विधिवत तरीके से संचालित करने की तैयारियां पूरी हो गई है।

बेगूसराय लगातार अग्रणी रहा है लोक अदालत में मामलों का निपटारा करने में राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली,पानी, बैंक संबंधित, लोन संबंधित परिवार न्यायालय तथा अन्य भी कई तरह के मामलों का निष्पादन किया जाता है। इसके लिए किसी विवाद के दोनों पक्षों के बीच सहमति कर मुद्दा सुलझा कर बात को समाप्त करवा दिया जाता है। कई बार देखा गया है कि लंबे अरसे से चल रही गलतफहमियां की वजह से बिगड़े परिवारों को लोक अदालत ने उनका माजी भुलवाकर उनके तथा परिवार के मुस्तकबिल को सुधारा है। बेगूसराय लगातार बिजली विभाग की समस्याओं को निवारण करने में अग्रणी रहा है। पहले की तरह इस बार भी सफलता हासिल करने के लिए विधिक प्राधिकार के सचिव अनवर समीम लगातार बीमा कंपनियों, बिजली विभाग के अधिकारियों बैंक पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मसलों को हल किया जाए और फिर से बेगूसराय लोक अदालत में मसलों को हल करने में अग्रणी रह सके।

1982 में पहली बार की गई थी लोक अदालत की शुरुआत तथा 2002 में स्थाई बना दिया गया लोक अदालत की शुरुआत की बात की जाए तो इसका विचार सबसे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा किया गया था। सबसे पहली बार लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था और वर्ष 2002 में इसे स्थाई बना दिया गया। लोक अदालत एक ऐसा फोरम है या न्यायालय में लंबित या एक्सेप्ट नहीं किए गए मुकदमों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है। साथ ही सबसे अहम बात है कि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील में नहीं जाया जा सकता है।यह एक वैकल्पिक माध्यम है सुनिश्चित तरीके से एवं निशुल्क तथा त्वरित न्याय पाने का।