न्यूज डेस्क : बिहार सरकार द्वारा 15 मई तक लगाए गए सशर्त लॉकडाउन का प्रभाव आज से शुरू हो चुका है । इस दौरान सड़कों पर लोगों को बेवजह पैदल चलने की भी मनाही रहेगी। लॉकडाउन के दरमयान सड़क पर बेवजह चलने वालों को महामारी एक्ट में गिरफ्तार कर उन पर एफ आई आर दर्ज कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।
लॉकडाउन के अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए वाहन को छोड़कर सड़क पर किसी भी तरह के वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा । विषम परिस्थिति में लोग पास का उपयोग कर आ जा सकते हैं। रेलवे व हवाई जहाज से सफर कर रहे लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा बशर्ते उनके पास संबंधित यात्रा के टिकट व कागजात होने चाहिए । सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक आवश्यक खाद्य सामग्री फल सब्जी मांस मछली दूध व पीडीएस की दुकानें खुलेगी दूसरी तरफ शादी ब्याह का आयोजन करने वाले लोगों को 3 दिन पहले स्थानीय थाना में जानकारी देनी होगी ।
खैरियत पूछेगी पुलिस बेमतलब सरक पर तफरी करने बालों को पुलिस अब खैरियत पूछेगी । बिना मतलब लोगों को अब सड़कों पर जाने से बचना होगा । एसपी अवकाश कुमार के जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को बीमार , दवा खरीदने निकले या अस्पताल जा रहे व्यक्तियों के साथ सहानुभूति से पेश आने का निर्देश दिया है।