बेगूसराय : शुभ लगन में बैंड बाजा बारात पर भी लग सकता है ग्रहण, कोरोना के कमबैक से बढ़ा लॉक डाउन

न्यूज डेस्क , बेगूसराय : कोरोना को लेकर बेगूसराय में प्रशासनिक महकमा एकबार फिर एलर्ट दिख रहा है। जिसको लेकर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु 25 नवंबर को जारी आदेश के माध्यम से निगरानी, कन्टेन्मेंट एवं सावधानी हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए कन्टेन्मेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 31 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है।

वैवाहिक कार्यक्रम, श्राद्ध कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान कार्यक्रम आदि के संबंध में महत्वपूर्ण शर्त एवं निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिले के सभी संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद नगर पंचायत के लिए नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड/अंचल क्षेत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्षों को उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेश निर्गत किए गए है।

जिला पदाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मास्क का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की पांच टीम गठित की गई है जो चिन्हित स्थलो पर प्रतिनियुक्त रहते हुए दिनांक 27 नबंबर से अगले आदेश तक अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहेंगे ।

निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश

  1. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, यह सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्षेत्र में पड़ने वाले सभी प्रकार के दुकानों में दुकानदार सहित सभी ग्राहक मास्क लगाए हुए हो एवं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यदि कोई दुकानदार उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो दुकान बंद करवाते हुए इसकी घटनोत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी देंगे ।
  2. बसटैक्सी/ऑटोई-रिक्शा सहित सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से संबंधित वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुरूप यात्री मास्क लगाकर ही बैठे एवं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। बिना मास्क पहनकर यात्री/चालक के विरुद्ध आदेश के उल्लंघन के आलोक में जुर्माना करते हुए वाहन जब्त करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।
  3. बस स्टैंड में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी यह भी सुनिश्चित कराएंगे कि बस स्टैण्ड से खुलने वाले सभी वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री यात्रा न करें एवं चालक सहित सभी यात्री अनिवार्य रूप से मास्क पहने हुए हो। बस स्टैण्ड एवं बस लगातार सैनिटाईज होता रहे।