डेस्क : केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशभर में देशव्यापी लॉकडाउन को वापस से 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस बार लॉकडाउन को अनलॉक वन का नाम दिया गया है जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, नए लॉक डाउन 1 के मुताबिक कंटेंटमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी बनी रहेगी लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट मिलने की आशंका जताई जा रही है। परंतु इसके बाद बिहार सरकार ने 15 जून तक लॉक डाउन 5.0 को बढ़ाने की घोषणा कर रखी है इस समय राज्य में लॉक डाउन 4 वाली गाइडलाइन जारी रहेगी।
बिहार के लॉक डाउन 4 के नियम किस प्रकार थे।
- किराए की बसों का परिचालन जिला के अंदर और अंतर जिला पूर्णतया प्रतिबंधित था।
- ओला उबर जैसे टैक्सी सर्विस कि सिर्फ चिकित्सीय कारणों के लिए रेलगाड़ियों के यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए किया जा रहा था।
- ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा।
- प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसाई कार्यालयों में भी 33% कर्मियों के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिल जाएगी।
- बिहार में अब स्कूल खुल सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन आई है उसमें राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले के लिए अधिकृत करा गया है।
अनलॉक वन में किस तरह की मिलेंगी सूट
- दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला ले रही है राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
- नई दिशा निर्देश के अनुसार देश के सभी हिस्सों में रात को 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा हालांकि जरूरी सामान के लिए लोग बाहर निकल सकते हैं और इसके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा अभी तक यह शाम 9:00 से सुबह 7:00 तक का था।
- सभी धार्मिक स्थल यानी कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चा खोल दिए जाएंगे जिसमें अनलॉक एक में 8 जून से रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे।
- गृह मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइन जारी कर गई है उसमें अनलॉक एक में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी।