बेगूसराय में 16 अगस्त तक के निर्देश जारी, जानें क्या रहेगा बंद, कहां मिलेगी छूट

बेगूसराय : बिहार में कोरोना का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना और अब बाढ़ से कोहराम की स्थित बनी हुई है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉक डाउन रिटर्न्स के बाद फिर लॉक डाउन रिटर्न्स अगेन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 16 अगस्त तक जारी लॉकडाउन को लेकर बेगूसराय में जिला और नगर निगम दोनों के अलग अलग नियम कायदे होंगे।

नगर निगम में आवश्यक चीजों के अलावा पूर्णतः तालाबन्दी : बेगूसराय के डीएम अरविद कुमार वर्मा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ दवा व अन्य आवश्यक सेवा वाली दुकानें ही खुलेगी। अन्य किसी भी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। जबकि जिला मुख्यालय यानी नगर निगम के अलावे अन्य क्षेत्रों की बाजारें व सभी तरह की दुकानें खुलेगी। परंतु इन दुकानों के संचालकों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शारीरिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उक्त बातें जिलाधिकारी ने शनिवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा।

सभी प्रकार के शॉपिंग मॉल , धार्मिक स्थल , सामाजिक आयोजन बन्द रहेंगे

लॉक डाउन रिटर्न्स अगेन में जिला में डीएम बेगूसराय के जारी आदेश और गाइडलाइन के मुताबिक शॉपिग मॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। लोगों को किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रात 10.00 बजे से सुबह के 05.00 बजे तक क‌र्फ्यू रहेगा। हालांकि अभी खेल परिसर खुलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां सिर्फ खिलाड़ी खेल सकेंगे, दर्शकों की उपस्थिति नहीं होगी। गैर जरूरी दुकानें खुलने पर दुकान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ऑटो, ई-रिक्शा, निजी वाहनों का परिचालन हो सकेगा लेकिन मास्क सहित अन्य प्रोटोकॉल का साथ लेकिन बसें नहीं चलेगी। ऑटो, ई-रिक्शा व निजी वाहनों के परिचालन के दौरान कोविड-19 को ले जारी निर्देश का अनुपालन होगा। होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। यहां से होम डिलेवरी या फिर भोजन व अन्य सामग्री सिर्फ ले जाने की व्यवस्था होगी। निजी कार्यालयों को सिर्फ 50 प्रतिशत शक्ति के साथ कार्य संचालित करने की अनुमति होगी। जबकि रक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशामक, पेट्रोलियम, एलपीजी, विद्युत, स्वच्छता, खाद्य आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालय काम करते रहेंगे।