बिहार सरकार का नया फरमान: पंचायत चुनाव में किसी भी पार्टी का नाम या झंडा लगाकर नहीं करेंगे चुनाव प्रचार, दिशा निर्देश जारी

डेस्क : सबे में पंचायती चुनाव को लेकर हर क्षेत्रों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे-जैसे पंचायती चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। वैसे ही तरह तरह की अटकलें तेज होती दिख रही है। अभी हाल ही में राज ने निर्वाचन आयोग ने एक फरमान जारी किया है। दरअसल, अयोग ने आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए एक दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि बिहार में आदर्श आचार संहिता के दौरान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा।

जो किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। उपासना के किसी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने बताया यह सिलसिला जिलाधिकारी द्वारा संबंधित जिला में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही प्रभावी होगी, जो चुनाव समाप्ति तक उस जिले में प्रभावी रहेगा।