PAN को Aadhaar से जोड़ा नहीं गया ,तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली : हमारी ज़िन्दगी में कागजात की अहमियत बहोत ज्यादा है ऐसे में दस्तावेज का होना भी अति आवश्यक है, दस्तावेजों को संजोक के रखने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है और साथ ही आधार कार्ड को हर एक जगह इतनी ज्यादा तवज्जो दी गई है की इसके न होने के कारण दुनिया के सारे काम ठप पड़ जाते है। आयकर विभाग से भी यह खबर आई है की अगर 31 मार्च तक आपके आधार कार्ड से अगर पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो ऐसे में आपको काफी हद तक जुरमाना झेलना पड़ सकता है। इस जुर्माने की कीमत 10000 रूपए है। पैन विभाग के द्वारा यह खबर पहले ही मार्किट में आ चुकी है की अगर आधार लिंक नहीं है तो ोैं कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा तो आपको पैन कार्ड दिखाने की अनुमति नहीं होगी अगर फिर भी ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर आयकर अधिनियम की धारा 272 B के तहत जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना 10 हजार रुपये का हो सकता है। हालांकि, आपको बता दें टैक्स से जुड़े मामलो में पेनल्टी का प्रावधान है। अगर आप दोनों को लिंक करवा लेते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं करा जायेगा। अगर टैक्स से जुडी कोई भी जानकारी इधर उधर करने पर पकडे जाते हैं तो उचित कार्यवाही करि जाती है। इस बारे में लिंग्विडोर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के चीफ कंसल्टेंट पुष्कर आनन्द का कहना है की अगर कार्ड बंद हो गया तो कोई भी उसको चला नहीं सकता है