महत्वपूर्ण सूचना : अगले महीने तक भी नहीं करा ये काम, तो बेकार हो सकता है आपका पैन कार्ड

नई दिल्ली : आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कहा है की आधार को पैन से लिंक करवाना बेहद आवशयक है, दोनों कार्ड को लिंक करवाने की तिथि 31 मार्च तक रखी गइ है। तकरीबन 17 करोड़ के आस पास ऐसे लोग हैं जिनका यह काम लटका पड़ा है जिनसे उनको आगे चलकर दिक्कत आ सकती है।

यह फैसला पिछले साल भी आया था पर लोगो के जागरूक ना होने के कारण अभी तक अटका हुआ है। ऐसे में अगर अभी तक जिन लोगो ने दोनों कार्ड को लिंक नहीं करा है उनको खासा परेशानी आ सकती है क्यूंकि वह लोग आगे चलकर आइ टी आर भी नहीं दर्ज करवा पाएंगे और पैन नंबर भी निरस्त हो जायेगा। आपको बता दें की आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक कराना जरूरी है। इसको जल से जल्द ऑनलाइन ऐसे करवाएं।

ऑनलाइन तरीके से मात्र 3 स्टेप में यह काम पूरा हो जायेगा

  • आयकर विभाग /इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
  • ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

अगर फ़ोन से मैसेज करके लिंक करवाना चाहते है तो ऐसे होगा

  • अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें। ( UIDPAN<12-digitAadhaar><10-digitPAN> and send it. to 567678 )
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन पैन आधार लिंक –Link your Pan Card With Aadhar