डेस्क : देश में अनलॉक 1.0 की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है। अब ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि 1 जुलाई से सारी व्यवस्था कैसी होगी क्या सारी पाबंदीया रहेंगी या फिर कुछ राहत मिलेगी? किस चीज में छूट मिलेगी और किस चीज में सख्ती बरती जाएगी? यह सवाल सभी के मन में चल रही है। राज्यों ने इस पर मंथन भी शुरू कर दिया है केंद्र सरकार भी इस विचार में लगी है।
केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए आज गाइडलाइन्स जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अनलॉक-2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं। जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना की स्थिति के हिसाब से दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन, एक समय में पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सभी को शारीरिक दूरी जरूरी होगा। अंतराष्ट्रीय उड़ानों को लिमिटेड मैनर में वंदे भारत मिशन के तहत अनुमति दी जाएगी। साथ में सरकार ने सुझाव दिया है कि अस्वस्थ्य व्यक्ति, 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहे हैं।
राज्यों से संकेत मिलना शुरू हो गया है की व्यवस्था कैसी होगी? अगर बात करें महाराष्ट्र कि तो यंहा 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इसके संकेत दे दिए थे और अब तो आधिकारिक ऐलान भी हो गया है अगर बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में भी 15 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्य 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं, वहीं तमिलनाडु ने प्रभावित इलाकों को छोड़कर बाकी सब जगहों पर छूट देने का भी फैसला किया है। अब यह बात साफ हो चुकी है कि जहां पर भी कोरोना वायरस के मरीजो की कमी हुई है वहां पर छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और जहां पर ज्यादा है वहां पर कायम रहेगी।
सरकार की नई गाइडलाइन सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार मेट्रो, रेल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल यह सब जुलाई तक बंद रहेगा।लोगों को फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा, मॉल के अंदर सेनीटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग प्रधान होगी। सीमित संख्या में ग्राहकों को ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। मॉल्स परिसर के बाहर और पार्किंग स्थल में भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। चेन्नई और कांचीपुरम, चैंगलपट्टू और तिरुवलम समेत मदुरै और ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सीमा में 5 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।