डेस्क : सरकार ने फरमान जारी किया है कि अब आप दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकते हैं। अगर किसी के पास दो से ज्यादा तीसरा लाइसेंसी हथियार है तो उसे सरेंडर करना होगा। इसे सरेंडर करने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2020 होगी। अब एक नया कानून लागू हुआ है जिसके तहत तीन हथियार रखने की इजाजत नहीं मिलेगी, इससे पहले तीन हत्यारों को रखने की इजाजत थी लेकिन अब देश भर में जारी आदेश के अनुसार लाइसेंसी हथियारों का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पोर्टल बनाया है प्रत्येक जिले से जारी लाइसेंस और उस पर खरीदे गए हथियार का डाटाबेस तैयार करने का काम चल रहा है।
बचे हुए हथियार के लाइसेंस के विशिष्ट पहचान नंबर (यूआईएन) जारी करने की आखिरी तारीख 29 जून 2020 तय कर दी गई है। सरकार द्वारा डेडलाइन को देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है सभी काम को समय सीमा के भीतर ही पूरा करने को भी कहा गया है। डेटाबेस तैयार होने के बाद हर लाइसेंसी हथियार का रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद रहेगा। हर लाइसेंस का अपना एक विशिष्ट नंबर होगा इसके जरिए सरकार को ही पता चलेगा कि किसके पास कितने और कौन सा हथियार मौजूद है।
आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत एक विशिष्ट पहचान नंबर पर दो से ज्यादा हथियार नहीं रखे जा सकते हैं इससे पहले भी यह बदलाव 2016 में किया गया था, तब हथियारों को रखने की संख्या 3 तक सीमित कर दी गई थी लेकिन अब 3 की जगह 2 हथियार ही रखे जा सकते हैं।अगर किसी के पास तीसरा हथियार है तो वह उसे 12 दिसंबर 2020 के तहत हर हाल में सरेंडर करना होगा सरकार द्वारा यह फरमान जारी किया गया है।