1 अक्टूबर से BS-6 फोरव्हीलर के लिए जारी होगी नई पहचान, बनाए नए नियम, जानिए आम लोगों की जिंदगी पर क्या होगा असर

डेस्क : सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को वाहनों के उत्सर्जन मानक BS-6 एक अक्टूबर से लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दिया है। केंद्र ने सभी वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक दिनांक 1 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय किया है। अब इसकी पहचान नंबर प्लेट में लगी हरि, नारंगी पट्टी से होगा। यह वाहन अधिक महंगे भी होगा,इनपर चालकों को माइलेज भी अधिक मिलेगा। 70 फ़ीसदी तक प्रदूषण कम होगा, इसके बावजूद भी bs-4 वाहन सड़क हटाया नहीं जाएगा। bs-6 वाहनों के नंबर प्लेट पर 1 सेंटीमीटर चौड़ी हरे रंग की पट्टी भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर डीजल वाहन है तो उस पर नारंगी रंग की पट्टी होगी।

वाहनों में एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम सेट कर रहा होगा जो डीजल वाहनों में 70% पेट्रोल वाहनों मे 25% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। पहली बार भारत में bs-6 इंजन के साथ बाजार में लाया जाएगा इस वाहन के लिए 93ऑक्टेन वाले पेट्रोल जरूरी होगी जो दिल्ली सहित बड़े शहरों में मिलता है। इस वाहन की इंजन क्षमता बढ़ेगी, उत्सर्जन कम होगा, इंधन क्षमता ही बढ़ेगी जिससे कि लोगों को अधिक एवरेज ही मिलेगा। आपको बता दें कि 15 साल से पुराने निजी वाहनों को हर एक 5 साल पर जबकि व्यवसायिक वाहनों को हर 2 साल पर फिटनेस टेस्ट कराना पड़ता है।अब वाहन निर्माता कंपनियां माइलेज के दावे में कोई झूठी दावे नहीं कर पाएगी क्योंकि वर्तमान में हकीकत में वाहन उतना माइलेज नहीं देता जितना कंपनियां दावा करती है। हालांकि पेट्रोल डीजल bs’4 वाहन पहले की तरह ही सडक पर चलते रहेंगे इस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।