डेस्क : बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से इस कोरोना की रोकथाम में लगी हुई है। बार-बार लोगों से अपील कर रही है को जितना हो सके सारे नियमों का पालन कर सकें और इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने-अपने तरीकों से हर राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी इसी कड़ी में झारखंड को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है झारखंड में अब मास्क नहीं पहनने पर आपको 1लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल भी हो सकती है।
दरअसल, झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्याय 2020 आंशिक रूप से पास कर दिया है जिसके तहत यह नियम लागू किया गया है झारखंड में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है इसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, “अभी अध्यादेश पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ है. जो जुर्माने की बात है वह किसी मुकदमे पर होने पर दोषी पाए जाने के बाद एक लाख का जुर्माना देना होगा. ऐसा नहीं है कि किसी को स्पॉट चेकिंग में पकड़े जाने पर एक लाख का जुर्माना देना होगा. हमारी सरकार पूरी जागरूकता के साथ यह मुहिम चला रही है ताकि इस कोरोना से किसी तरह बचा जा सके।
अगर बात करें झारखंड में कोरोना के मामले की तो अभी तक झारखंड में कुल मामले 6485 हो गए हैं जिसमें एक्टिव केस 3397है वंही 3024 मरीज ठीक हो के घर जा चुके हैं और 64 लोगों की मौत भी हो चुकी है। झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह नहीं है लिहाजा सरकार और सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन कराना चाहती है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना सबके लिए अब जरूरी हो गया है इसका उल्लंघन करना काफी भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल हो सकती है इसीलिए सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है।