आठ केन्द्रों पर होगी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा, तैयारी पूरी

बेगूसराय: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए रविवार छह दिसम्बर को होने वाले प्रारंभिक (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर शनिवार को कारगिल विजय सभा भवन में डीएम अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक (ऑब्जर्वर), प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, सभी जोनल मजिस्ट्रेट-सह-समन्वय प्रेक्षक, केंद्राधीक्षक एवं संबंधित पदाधिकारियों को परीक्षा के स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालन के लिए ब्रीफ किया गया।

जिसमें डीएम ने कहा कि परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सभी अपने निर्धारित उत्तरदायित्व का शत-प्रतिशत निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए परीक्षा का संचालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि एसबीएसएस कॉलेज, बीपी इंटर कॉलेज, ओमर गर्ल्स स्कूल, एमआरजेडी कॉलेज, विकास विद्यालय, जेके स्कूल, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल एवं सेंट पॉल स्कूल में आयोजित होने वाली यह परीक्षा दस से 12 बजे तक होनी है। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाईम साढ़े आठ बजे निर्धारित है। किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभ्यर्थी अपने पास उन्हीं पहचान पत्र को रखें जिसका विवरण आवेदन पत्र में दिया है। अभ्यर्थी मास्क एवं सैनिटाईजर साथ लेकर परीक्षा केंद्र पर आएंगे। परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी तथा परीक्षा प्रारंभ होने के दस मिनट बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं होगा। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में टॉयलेट, शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्न-पत्र परीक्षा समाप्ति के बाद वापस ले लिए जाएंगे।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न-पत्र तथा उत्तर पुस्तिका लेकर जाएंगे तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों पर आयोग के निर्देशानुसार वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया है।