मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जरूरी कागजात अनिवार्य, पता बदलवाने के लिए भी देनी होगी ये जानकारी..

डेस्क : बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जा रहा है इन ईवीएम मशीन का प्रयोग बिहार में पहली बार पंचायती राज के चुनाव के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि पंचायती राज के चुनाव में इस वक्त 100 करोड़ का खर्चा आ जाता है लेकिन ईवीएम मशीन के द्वारा होने जा रहे हैं इन चुनावों में 300 करोड़ का खर्चा आने की संभावना है।

यह चुनाव 3 महीने बाद जोरों शोरों से शुरू किए जाएंगे। ऐसे में जो भी मतदाता है वह किसी भी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं तो उनके लिए जरूरी होगा कि वह आवेदन प्रपत्र घ में संशोधन करवा सकते हैं। अगर वह नाम हटाना चाहते हैं तो उनको 4 प्रमाण देने होंगे जिससे यह साफ हो जाएगा कि वह नाम हटाया जा चुका है अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा। पंजीकृत निवास को बदला जा रहा है तो यह बताना भी अनिवार्य होगा कि पंजीकृत पते पर इस वक्त मतदाता निवास क्यों नहीं कर रहा है। इसके लिए 27 जनवरी को सभी बूथों का भौतिक सत्यापन से जुड़े कार्य पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है और 2 मार्च तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

इस बार के पंचायत चुनाव इसलिए अलग हो रहे है क्यूंकि चुनाव का मुखिया BDO होगा। मशीन आने की वजह से इलाके के मुखिया और सरपंच के माथे पर भी शिकन आ चुकी है। सूचना के मुताबिक़ किसी भी केंद्र के 100 मीटर तक आस पास कोई और केंद्र मौजूद नहीं होगा। पारदर्शिता का पूरा कार्यक्रम हमें इस बार बिहार पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा