Lockdown को लेकर DM ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

डेस्क : पिछले दो तीन हफ्ते से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत राज्य भर में गुरुवार 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 16 दिनों का सशर्त लॉक डाउन लगाया गया है। बेगूसराय के डीएम अरविंद वर्मा ने एडवाइजरी जारी कर जिला भर के अधिकारियों को लॉक डाउन का अनुपालन करवाने के लिए निदेशित किया है।

क्या क्या खुले रहेंगे किराना दुकान (PDS सहित) दूध, फल एवं सब्जियों के दुकान , पशुधन सम्बन्धित सभी सेवा, कृषि संबंधी दुकान, बैंक, पोस्टऑफिस, बीमा कार्यालय, एटीएम तथा बैंक से सम्बंधित सभी कार्यालय, कैश मैनेजमेंट, आईटी सर्विस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण एवं केवल सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबधित सेवाएँ, ई-कॉमर्स (सभी तरह के समान), पेट्रोल पम्प, एलपीजी पेट्रोलियम एवं गैस रिटेल एवं भंडारण आउटलेट विद्युत उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, आतिथ्य सेवायें होटल, रेस्टोरेंट, आदि खुली रहेगी परन्तु सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेंगी ।गैरेज, मोबाईल की दुकान/मरम्मति एवं पार्टस की दुकानों की खोलने की अनुमति रहेगी। कृषि सम्बन्धित सभी कार्य सभी कार्य एवं निर्माण सम्बन्धित सभी कार्य करने एवं इससे सम्बन्धित दुकान खोलने की अनुमति दी गयी है।

क्या बन्द रहेंगे धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ , सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/जमावड़ा/पाक इत्यादि वर्जित होगे साथ ही खेल परिसर/स्टेडियम को खोलने की अनुमति करेगी, परन्तु दर्शकों की अनुमति नही होगी।

सभी प्रकार के परिवहन सेवाएं बन्द रहेगी , लेकिन ये है नियम नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार हवाई तमा रेल गरिवहन कार्यरत होंगे , टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि को पूरे राज्य में परिचालन की अनुमति होगी, निजी वाहनों को इस आदेश में उल्लेखित गोदाम में लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित बिना किसी बाधा के समानों के परिवहन की अनुमति होगी।सभी सरकारी वाहनों एवं सरकारी कर्मियों को आईडी कार्ड के साथ निजी वाहनों को उनके घर से कार्यस्थल तक परिचालन की अनुमति होगी ।

नोट : न्यायिक कार्य उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार होंगे , साथ ही मेडिकल सम्बन्धित सभी सेवा की अनुमति होगी ..