बेगूसराय में कोरोना संकट गहराने पर जिला प्रशासन का सख्त निर्देश,नियम पालन नहीं करने पर होगी कारवाई

बेगूसराय : कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनता है, तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यहीं नहीं अगर मास्क के बिना कोई मॉल या दुकान में दिखा, तो उस मॉल और दुकान को बंद कर दिया जाएगा। सभी शॉपिग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों व वाहनों में परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहक एवं यात्रियों को मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क वाले को गाड़ी में चढ़ने से रोका जाएगा। जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना के बढ़ते खतरा के मद्देनजर जिला प्रशासन एक्शन अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिले के अंदर सभी शॉपिंग मॉल अन्य दुकानों और सार्वजनिक वाहनों जैसे – बस, टैक्सी, ऑटो, ई- रिक्शा में बिना मास्क पहने कोई व्यक्ति नजर आए तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसकी जानकारी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि निर्देश का उल्लंघन करने बाले,मॉल दुकानदार हो, अथवा सभी वाहन चालक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो उसे बंद किया जा सकता है। बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए इससे पहले जिले के बरौनी स्थित एक निजी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रदद् किया जा चुका है। सभी व्यवसायियों के लिए जिला प्रशासन के निर्देशों को शत प्रतिशत पालन करना होगा, नहीं तो प्रसासनिक कारवाई भी हो सकती है।

सार्वजनिक वाहनों में भी मास्क लगाना अब अनिवार्य : राज्य सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिर सुबहानी के द्वारा जारी किए गए पत्र के आलोक में जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश के सभी प्रावधान को 31 जुलाई तक लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी शैक्षणिक संस्थान,शॉपिंग मॉल, दुकानों ,सार्वजनिक वाहनों के परिचालन कर्मियों चालकों और ग्राहकों ,सवारियों द्वारा मास्क का प्रयोग करना अब अनिवार्य हो गया है।

संबंधित प्रतिष्ठान ,वाहन के मालिकों और कर्मियों,व चालकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क लगाए प्रवेश दुकान में नहीं करेंगे। यदि जिला प्रशासन अथवा पुलिस द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो डीएम के द्वारा आदेश पारित कर संबंधित दोषी दुकानदारों के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए शॉपिंग मॉल दुकान व्यवसायिक उसके प्रतिष्ठान अथवा वाहन के परिचालन को बंद कराया जा सकता है।