बेगूसराय में दिनदहाड़े अप’ हरण की घटना,चोरों ने कहा पाकिस्तान होता तो घर से ही उठा लेते हैं

डेस्क: बिहार के बेगूसराय में दिनदहाड़े अपहरण की घटना हुई. बेगूसराय,बछवाड़ा थाना स्थित गांव भीखम चक के पीड़ित दिनेश पंडित ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के अपहरण के संबंध में शिकायत थाना में दर्ज कराई है. दिनेश पंडित ने 26 जुलाई की शाम 5:00 बजे अपनी बेटी को लेकर घर लौट रहे थें उस समय चोरों ने उनका रास्ता रोककर उनकी बेटी को पिस्तौल के बल पर अपहरण कर लिया.

दिनेश पंडित की 15 वर्षीय बेटी को अगवा करते हुए मोहम्मद उमर अंसारी ने उनसे कहा कि अगर यह पाकिस्तान होता तो वह लड़की को घर से अगवा कर लेता। लड़की के पिता दिनेश द्वारा दर्ज शिकायत मे नरूल के अलावा अन्य का नाम इजमुल खान उर्फ नजमुल उर्फ आर्यन, मोहम्मद मुनफर अंजूम अंसारी उर्फ चांद मोहम्मद और फ़रत है। दिनेश ने कहा की- “बाजार से खरीदारी कर जब मैं घर लौट रहा था तो एक बिना नंबर प्लेट वाली बोलेरो गाड़ी ने हमें बरामपुर पंचायत के मोड़ पर रोक लिया चोरों ने पकड़ लिया और धमकाते हुए कहा कि साले पाकिस्तान होता तो घर से उठा लेते हैं यह चारों एक ही परिवार के थे।

इस बात के सार्वजनिक चर्चा के बजाय जब वह आरोपित नज्मुल के घर उसकी मां से अपनी बेटी को वापस मांगने गए तो उसकी मां हसीना खातून और वहां मौजूद अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की और पत्नी के जेवर छीन लिया। दिनेश के अनुसार हसीना खातून ने उनकी पत्नी से बदसलूकी करते हुए कहा-‘जाती है कुत्तिया यहां से या नहीं तेरी बेटी को बाजार भेज दूंगी.. वेश्या बना दूंगी.’ इतना बदसलूकी के बाद भी वह चुप रहे कुछ नहीं बोले, अगले दिन बृहस्पतिवार (30 जुलाई 2020) एक आदमी दिनेश पंडित को अपनी बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और आधे रास्ते में रुक कर उनसे कहा कि अगर उन्हें अपनी बेटी वापस चाहिए तो 2लाख देने होंगे उसने कहा कि यह 2 लाख नजमुल की मां हसीना खातून के पास जमा कराने होंगे वरना उसकी बेटी को बांग्लादेश बेच दिया जाएगा।

फिलहाल दिनेश पंडित पुलिस थाने में है और इस बारे में जांच की अपील कर रहे है। दिनेश के तीन बेटियों में जिसका अपहरण किया गया है वह सबसे छोटी बेटी है इस साल दसवीं की परीक्षा में शामिल हुई थी। उसके दोनों बहनों की शादी हो चुकी है उसका कोई भाई नहीं है। बछवारा पुलिस स्टेशन के एक पुलिसकर्मी ने आज सुबह (31 जुलाई) को बताया कि कल देर रात (संख्या 58/2020) मामले में F I.R दर्ज की गई थी, नामजद आरोपियों आरपीतो पर अपहरण और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 366, 323, 341,379,और 504 लगाई गई है उन्होंने कहा कि पुलिस ने POCSO अधिनियम लागू नहीं किया है क्योंकि अभी जांच जारी है।