कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले मपर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र को करा तलब

डेस्क : राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लेने की बात पर हाईकोर्ट ने राज्य के साथ केंद्र सरकार को भी वापस जवाब तलब करा है इस मामले में हाल ही में बीते शुक्रवार को सुनवाई भी हुई है और 23 अप्रैल को राज्य सरकार की तरफ से यह बोला गया है कि कोरोना वायरस के चलते बाहर के राज्यों में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको लाना संभव नहीं है और 3 मई तक तो लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए अगर कोई भी केंद्र सरकार की बातों का उल्लंघन करता है तो यह ठीक बात नहीं है।

राज्य सरकार एवं उसके अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइन केवल एक ही राज्य के लिए नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश जैसे अन्य कई राज्यों में भी छात्र बाहर पढ़ रहे हैं और वहां से उनको वापस अपने अपने घर भी बुला लिया गया है केवल बिहार के ही लिए अलग कानून क्यों लागू है। आपको बता दें कि अधिवक्ता अजय ठाकुर और अन्य द्वारा दायर करी हुई याचिकाओं पर न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव और न्यायाधीश आरके मिश्रा की दो सदस्यीय खंडपीठ बैठक हुई जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई करी गई, और इसमें काफी गहरे अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया की बाहर के राज्यों में फंसे बिहार के बच्चों को वापस नहीं लाया जा सकता है।

गुरुवार को इससे जुड़ी सारी रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को पेश भी करी गई केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के चलते छात्रों को लॉक डाउन में वापस बुलाने के लिए जो भी अर्जी डाली गई थी वह सब असमर्थ दिखाई दे रही है। अब इस मामले से जुड़े सारी याचिकाओं पर दोबारा से 27 अप्रैल को सुनवाई करी जाएगी।आपको फिर बता दें कि बिहार के सैकड़ों छात्र कोटा में फंसे हुए हैं और उनके घर वाले बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान और तनाव में है।