बेगूसराय में पंचायत चुनाव को लेकर 23 जगहों पर होगा सीमा सील, ब्लैक कांच वाले चार चक्का वाहनों पर होगी कार्रवाई

न्यूज डेस्क: जिले में आगामी होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखें तथा चुनाव के दौरान खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश बेगूसराय जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी थानाध्यक्षों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता के शत-प्रतिशत अनुपालन की सुनिश्चितता के साथ ही निष्पक्ष, एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखे। तथा सीमावर्ती जिलों से आने जाने वाले असामाजिक तत्व एवं शांतिपूर्ण मतदान में व्यवधान उत्पन्न करने वालों मतदाताओं को डराने धमकाने अथवा व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान करने हेतु मतदाताओं पर दबाव डालने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

आगे उन्होंने बताया कि जिले के सभी थानाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है, कि वे अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सभी होटलों में मतदान की तिथि से एक सप्ताह पूर्व होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दैनिक प्रतिवेदन भेजने तथा किसी के द्वारा गड़बड़ी फैलाने की आशंका किसी स्थिति में तत्परता से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बताया कि हाल ही के दिनों में जिले के सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के दो पहिया एवं चार पहिया वाहन के परिचालन साथ ही चार पहिये वाहनों पर काले शीशे देखे जा रहे हैं। ऐसे वाहन एवं उसका परिचालन एक ओर जहां मोटर अधिनियम का उल्लंघन है वहीं पंचायत आम निर्वाचन-2021 के मद्देनजर धारा 144 का भी उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त दो पहिया वाहनों पर क्षमता से अधिक तीन व्यक्ति भी सवारी करते पाए गए हैं। सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों के मद्देनजर वाहनों की सघन तालाशी करना सुनिश्चित करें तथा यदि व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

जिले में पंचायत चुनावी के दौरान मतदान के दिन असामाजिक तत्वों, बुथ लुटेरों, आपराधिक असामजिक तत्वों के आवागमन पर सतत कड़ी निगरानी करने तथा मतदान कार्य को स्वच्छ, निष्पक्ष वातावरण में संपादित करने हेतु जिले के विभिन्न 23 स्थलों पर सीमा सील करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान इन स्थलों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को सघन वाहन चैकिंग करने, बिना अनुमति प्राप्त/अवैध वाहनों के परिचालन पर पूर्णरूपेण रोक लगाने, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्वाई करने, बिना प्राधिकार किसी भी प्रकार के शस्त्र चलने पर पूर्णरूपेण रोक लगाने, कैश सर्विलांस के मामले में पूर्णरूपेण नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया है।