बिहारियों को झारखंड में नहीं मिलेगा आरक्षण, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

झारखण्ड सरकार ने बिहार के लोगो के आरक्षण पर बेहद ही कडा फैसला लिया है। यह फैसला झारखण्ड हाई कोर्ट द्वारा लिया गया है जहां पर कहा गया है की झारखण्ड राज्य में अब बिहारियों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह फैसला हाल ही में बीते सोमवार को लिया गया है। कोर्ट में इस फैसले पर काफी देर चर्चा होती रही , कोर्ट परिसर में मौजूद उच्च स्तर के वकील का कहना था की यहाँ पर जब राज्य भी नहीं बसा था तब से लोग आकर रह रहे है और राज्य की सेवा में पूरा योगदान कर रहे है ऐसे में यह फैसला लेना गलत हो सकता है।

किस लिए लिया जा रहा है यह फैसला

झारखण्ड में सिपाही बहाली के दौरान बिहार के रहने वाले लोगो ने आरक्षण का लाभ लिया था। जब यह मामला लोगो के बीच आया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। सिपाही बहाली परीक्षा 2017 में करवाई गई थी। उसके बाद जिन अभियार्थियों को इस परीक्षा का लाभ मिला उनको सरकार ने बाहर कर दिया। उसके बाद 2018 में एकलपीठ में बर्खास्तगी को चुनौती दी गई, इस याचिका को खारिज कर दिया। इस एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार खंडपीठ अपील करने पहुंची, परन्तु 09 अगस्त 2018 को तीन जजों द्वारा यह फैसला स्थानांतरित किया गया। उसके बाद 18 अक्टूबर 2019 को इस फैसले को बरकरार रखा गया और हाल ही में बीते सोमवार यानी 24 फरवरी 2020 को तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इस फैसले से लोगो के बीच काफी खलबली मची हुई है। झारखण्ड में आधे से ज्यादा आबादी बिहार के लोगो की है वह भी सन 2000 से जब यह राज्य स्थापित हुआ था।