आज से बेगूसराय में लॉकडाउन शुरू,जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश,जाने क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

डेस्क : जिले में 11 जुलाई शनिवार से फिर से लॉक डाउन किया गया है। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिले भर में 11 जुलाई से 16 जुलाई तक फिर से लॉक डाउन किया जाएगा। आपको बता दें कि मार्च महीने से देशव्यापी लॉक डाउन के अनलॉक होते ही कोरोना ने विकराल रूप धारण किया है।

बेगूसराय में जुलाई में कोरोना विस्फोट हुआ। जिसमें बेगूसराय नगर और बलिया नावकोठी क्षेत्र में नया हॉटस्पॉट बन गया। अभी कुल 50 से ज्यादा कंटेन्मेंट जोन हैं। कोरोना का अब सामुदायिक प्रसार होने लगा है। जिसको लेकर जिला बेगूसराय समय रहते चौकन्ना हो गया है। लॉक डाउन में क्या खुलेगा क्या बन्द रहेगा सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी हैं। साथ ही घर से निकलने से पहले मास्क जरूर पहने और दो गज की दूरी का पालन करें। परिवहन सेवा में बस और ट्रेन छोड़कर सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही बन्द रहेगा। सभी मॉल को बंद रखा गया है। ई कॉमर्स चालू रहेगा। धार्मिक स्थलों पर भी रोक लगाई गई है। सभी पूजा स्थल सार्वजनिक रूप से बन्द अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहन (बस को छोड़कर) का परिचालन बन्द रहेगा कन्टेन्मेंट जोन के बाहर की अन्य सभी गतिविधियों अनलॉक-2 के तरह होगी।

इन दुकानों को खोलने की इजाजत किराना दुकान (PDS सहित), दूध, फल एवं सब्जियों, मांस व मछली तथा पशुचारा की दुकान। हालाँकि फलों एवं सब्जियों, मांस मछली से संबंधित दुकाने केवल सुबह 06.00 बजे से 10.00 बजे तक और शाम 04.00 बजे से 07.00 बजे अपराह्न के बीच खुली रही रहेंगी। सभी दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए गए हैं।

बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रिंट एव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएँ, प्रसारण एवं केवल सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबधित सेवाएँ (केवल आवश्यक सेवाओं हेतु) जहाँ तक हो सके घर से काम करना सुनिश्चित करेगें, ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थ, दवाई, चिकित्सीय उपकरण सहित सभी सामानों की डिलिवरी , पेट्रोल पंप, एल0पी0जी0 पेट्रोलियम एवं गैस, रिटेल एवं भंडारण आउटलेट विद्युत उत्पादन, संचार और वितरण इकाई एवं सेवाएं पूँजी एवं ऋण बाजार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी सेवाएँ, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएँ, औद्योगिक प्रतिष्ठान , आतिथ्य सेवाएँ ये सब खुले रहेंगे ।

ये ऑफिस बंद रहेंगे केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के स्वायत्त/अधिनस्थ तथा सार्वजनिक निगम के कार्यालय बन्द रहेगें

ये ऑफिस खुले रहेंगे : रक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिताओं (पेट्रोलियम, सी०एन०जी०, एल०पी०जी० पी०एनजी० सहित), आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन एवं पारेषण इकाइयों, डाक घर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियाँ, पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, चुनाव, जिला, समाज कल्याण विभाग/आश्रय गृह, वन विभाग। जिला प्रशासन एवं कोषागार । बिजली, पानी एवं स्वच्छता । नगर निकाय-केवल आवश्यक सेवाएँ, जैसे-स्वच्छता, जलापूर्ति आदि से संबंधित कर्मचारी। कम-से-कम कर्मियों के साथ काम होगा, ज्यादा तर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे।

न्यायिक कार्य संबंधित कार्यालय पटना उच्च न्यायालय, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य करेगे । सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल एवं अन्य चिकित्सीय प्रतिष्ठान संबंधित कार्यालय जैसे- जांच केन्द्र/क्लिनिक/नर्सिंग होम/डिस्पेंसरी/मेडिकल दुकान/एम्बुलेंस इत्यादि कार्यरत रहेगें। सभी चिकित्सा कर्मियों/नौ/ पारा मेडिकल कर्मी तथा अन्य अस्पताल सहायक सेवाओं को परिवहन एवं परिचालन की अनुमति रहेगी।