Bihar Unlock-2 : बेगूसराय जिला प्रशासन की गाइडलाइंस, शादी में केवल 20 लोग हो सकेंगे शामिल, जानें नई पाबंदियां

न्यूज डेस्क : बिहार में 16 जून यानी बुधवार से अनलॉक-2 की प्रक्रिया शुरू हो गया ‌है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके 22 जून तक अनलॉक 2 की घोषणा की है। बता दे की नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खुलेंगे।

साथ‌ ही दुकानें को अल्टरनेट डे यानी एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं अब नाइट कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक रहेगा।लेकिन, अब भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। स्कूल-कॉलेज, सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। राज्य के सभी डीएम को दुकान को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया। इसी के मद्देनजर बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी दुकानदारो को एक दिन बीच कर अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया।

प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 6 तक (EVERY DAY) वाली वाले दुकाने: बैंकिंग बीमा TMC संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियों, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works), E-Commerce से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएँ। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पम्प LPJ पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, निजी सुरक्षा सेवाऐ। उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी , मांस-मछली , डेयरी , मिल्क बूथ ,पी०डी०एस० की दुकान ,पशु चारा की दुकान , अनाज मंडी इत्यादि।‌

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, (M W F) को खुलने वाली दुकाने: इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर एयर कन्डीशनर्स (विक एवं मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा-मोबाईल, कम्प्यूटर लैपटॉप यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाईल बर्स शॉप / गैरेज / सर्विसिंग सेन्टर, स्टेशनरी, High Security / Registration Plate की दुकान, ऑटोमोबाईल दायर एवं ट्यूब्स Lubricant (मोटर वाहन / मोटर साईकिल / स्कूटर मरम्मत सहित), वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र, साईकिल / साईकिल मरम्मति की दुकान, फर्निचर की दुकान, सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान

मंगलवार, गुरुवार, शनिवार (T T S) को खुलने वाली दुकाने: कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), सोना-चांदी की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं दिल्ली से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सिमेंट, सैनिटरी, स्टील बालू स्टोन गिट्टी सिट ब्लॉक ईट, प्लास्टिक पाईए Hardware शटरिंग सामग्री फिटिंग लोहा, पेंट, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, अन्य अभी दुकान जो सूची में नहीं है।

नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़क पर निकलने की छूट: रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे। आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन। वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।

शादी समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध में पाबंदी जारी: शादियां में 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।