कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर जिला भर में लॉकडाउन में मिली छूट, पढ़ लें कब तक खुलेगी दुकानें

बेगूसराय : स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यवसायियों के सुझाव एवं राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा लॉक डाउन के नियमों में दुकान खोलने के समय सीमा में संसोधन किया गया। उक्त संशोधन कन्टेनमेंट जोन को छोड़के सम्पूर्ण बेगूसराय में लागू होंगे। फल, सब्जी , मांस , मछली अंडा की दुकाने एवं रेहड़ी को खोलने के लिए सुबह के 6 बजे से 10 बजे दिन तक अनुमति दी गयी है।

किराना एवं दुध दुकानों को सुबह छह से शाम छह बजे तक खुलेगें , दवाई दुकानों को किसी भी समय खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाये गये हैं। अन्य सभी दुकानों को दिन के 10 बजे से शाम के छह बजे तक खोलने की इजाजत दी गयी है। हालांकि सभी दुकानदारों के लिए सेनेटाइजर , दो गज की दूरी का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। उक्त आदेश छह सितम्बर तक लागू रहेंगे। जिला के सभी समन्धित अधिकारियों को उक्त निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रसारित किया गया है।