सरकार के द्वारा बालू माफिया पर नकेल कसने की एक और तैयारी, जिलाधिकारियों को दिया गया यह आदेश

न्यूज डेस्क, बेगूसराय : बिहार में बालू खनन को रोकने के लिए कई नियम कानून बने हुए हैं। परन्तु बालू माफिया द्वारा नियम कानून को ताख पर रखकर अवैध तरीके से बालू खनन के मामले सामने आते रहते हैं। बालू खनन से सम्बंधित एक अन्य नया निर्देश जारी किया गया है। जिसमें निर्मित या निर्माणधीन पुलों के आसपास बालू खनन पर रोक लगा दी गयी है। राज्य सरकार ने नदियों पर निर्मित या निर्माणाधीन पुलों के आसपास बालू खनन को प्रतिबंधित कर दिया है।

पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। उक्त आदेश में हर हाल में पुलों की संरचनाओं के आसपास बालू खनन को प्रतिबंधित करने को कहा है। अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने अपने आदेश में कहा है कि सभी नदियों पर निर्मित या निर्माणाधीन पुल स्थल से 500 मीटर अप-स्ट्रीम और 500 मीटर डाउन-स्ट्रीम में किसी भी परिस्थिति में बालू और मिट्टी आदि का खनन या खुदाई को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों में आवागमन सुलभ करने हेतु सभी नदियों पर सैकड़ों पुलों का निर्माण कराया गया है।