बेगूसराय में कोविड को लेकर प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन, जान लीजिए उलंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई

न्यूज डेस्क : बेगूसराय में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जाएगा तथा किन्हीं लोगों के द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जाएगा। उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड संहिता -188 के प्रावधान के अंतर्गत दंडात्मक कारवाई की जाएगी। ये बातें उन्होंने शनिवार को कारगिल विजय सभा भवन में प्रेस वार्ता दौरान कही । इस अवसर पर सिविल सर्जन के झा तथा जिला जन संपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार मौजूद थे।

जिला पदाधिकारी ने जिले में कोविड 19 संक्रमण के संबंध में मदयतन जानकारी साझा करते हुए कहा कि सिविल सर्जन, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, नगर आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमकल पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों अंयलाधिकारियों, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों, थाना प्रभारी एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभाग (विशेष शाखा) दवारा कल निर्गत आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा क्ति आपदा प्रबंधन समूह द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु कल नवीनतम आदेश निर्गत किया गया है। आदेश से प्राप्त निर्देशों को जिले में शत-प्रतिशत अनुपालन कराने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

ये हैं दिशानिर्देश उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार, जिले के सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिग संस्थान 18 अपैल 2021 तक बंद रहेगे। हालांकि, पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जा सकेगी। हालांकि, स्कूला कॉलेज कोचिंग संस्थान के संबंध में लिए गए निर्णय के अतिरिक्त अन्य संस्थानों हेतु दिए गए निर्देश 30 अप्रैल, 2021 तक मान्य होंगे। इसके तहत सभी दुकान प्रतिष्ठान संध्या 07 बजे तक ही खुले रखे जा सकेंगे, लेकिन इन दुकानो प्रतिष्ठानों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

इुकामे प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा काउंटर पर दुकानदार दवारा कर्मियों एन आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेसिंग मानको का अनुपालन करवाने हेतु सफेद गोला चिन्हित किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नवीनतम निदेश के आलोक में जिले के रेस्टोरेंट्स , ढाबा , भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत का ही उपयोग कर सकेंगे। इस दौरान होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा। इसी प्रकार सिनेमा हॉल में बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत उपयोग की ही अनुमति होगी। सभी पार्को एवं उद्यान में मास्क के उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा।

सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे तथा सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजना (सरकारी एवं निजी) पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम सस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देश के आलोक में जिले के सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्राईवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यवसायिक गैर व्यवसामिक को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी