Car में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर कटेगा 10 गुना अधिक चालान? जान लीजिए नया नियम –

डेस्क : आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी पर्सनल कार से सफर करना पसंद करते हैं इसके पीछे का कारण है कि वे इसमें ज्यादा आरामदायक सफर कर पाते हैं। इसके साथ ही कार में प्राइवेसी भी ज्यादा मिलती है जो कि बाइक, स्कूटर पर नहीं होती है। लेकिन अगर आपके कार में प्राइवेसी मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं।

आपकी कार सार्वजनिक जगह पर होती है जहां आपके आसपास कई लोग भी होते हैं। ऐसे में आपको सामाजिक मर्यादा और कानूनी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए चालान भी काटे जाते हैं और अपराध के मुताबिक उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। यह तो सभी को पता होगा कि सार्वजनिक जगहों पर कार से सफर करने के दौरान आप कार के अंदर शराब पीना कानूनी अपराध है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि क्या कार के अंदर बंद शीशे में सिगरेट पीना भी अपराध के दायरे में आता है?

दरअसल कई सारे लोग स्मोक करते हैं जिन्हें इस बात को लेकर कंफ्यूजन होती है। आज हम बताएंगे आपको कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? आपको बता दें कि दिल्ली में कार धूम्रपान करना अवैध है। एमवी अधिनियम की धारा डीएमवीआर 86.1(5)/177 के अंतर्गत पहली बार धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने पर सो रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹300 तक का जुर्माना लग सकता है। यह नियम पब्लिकली धूम्रपान को रोकने के लिए है। हालांकि, यह केवल दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित है।