1 जनवरी से बदल जाएंगे LPG Cylinder और बैंक से जुड़े ये नियम, आपके जेब पर पड़ेगा सीधा असर..

न्यूज डेस्क: बैंक अपने ग्राहकों को कई सुविधाएं प्रदान करता है। इसी कड़ी में ग्राहकों को लॉकर दिए जाने का प्रावधान है। इच्छुक ग्राहक लॉकर के लिए अप्लाई करके यह सुविधा सुधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इससे जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। यह नियम 1 जनवरी 2023 से बदल दिए जाएंगे।

आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नए लॉकर के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। इस संबंध में सभी बैंकों के ग्राहकों को सूचित कर दिया गया है। यदि आप भी नया लॉकर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक हस्ताक्षर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आप इस सुविधा से वंचित रह सकते हैं।

इस कंडीशन में पैसे वापस

आरबीआई के नए मानक के मुताबिक, अगर किसी कारणवश आपकी गलती से लॉकर का कोई सामान खो जाता है तो लॉकर धारक को मुआवजा देना जरूरी होगा। जानकारी के मुताबिक, आरबीआई ने यह भी कहा है कि इसकी जानकारी हर ग्राहक को एसएमएस के जरिए देना अनिवार्य है. ताकि सबसे पहले ग्राहकों को नई व्यवस्था के बारे में पता चले। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर बैंकों में चोरी, आग लगने जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

इस स्तिथि में बैंक की नहीं जिम्मेवारी

आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि से लॉकर को नुकसान पहुंचता है तो बैंक उसकी भरपाई नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर ग्राहक की गलती से कोई नुकसान होता है तो इसके लिए लॉकर धारक भी जिम्मेदार होगा। इसलिए नियमों को पढ़कर ही लॉकर सुविधा का लाभ उठाएं।