बिना परमिट वाले चालकों पर लगेगा 10,000 हजार का जुर्माना, पढ़ें क्या है नया नियम?

डेस्क : इन दिनों गोवा जाने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गयी है। लोग इस ताप्ती गर्मी से दूर गोवा के बीच पर जीवन का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। ऐसे यदि आप भी छुट्टियां मनाने गोवा जाने प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, गोवा में बिना पर परमिट के वाहन चलाने पर 10 हजार से अधिक का चलान काटा जा रहा है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बेंगलुरू से गोवा गई 40 से अधिक टैक्सियों का परमिट ना होने की वजह से हर टैक्सी को 10,262 चलान भरने पड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बेंगलुरू में राज्य परिवहन प्राधिकरण और अन्य जिलों में आरटीओ बंद होने के कारण टैक्सी ड्राइवर परमिट नहीं ले सका था। वहीं कर्नाटक परिवहन अधिकारियों के पास कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे वे ऑनलाइन परमिट भेज सके। बतादें कि वाणिज्यिक पर्यटक वाहन के लिए आवश्यक इस परमिट की कीमत 100 से 200 रुपये तक होती है।

गोवा स्पेशल परमिट ऑनलाइन जारी करता है : मालूम हो कि परिवहन विभाग की ओर से राज्य के वाहनों को ऑनलाइन परमिट जारी करना शुरू कर दी गयी है, हालांकि चेक-पोस्ट पर अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहीं इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि इसका समाधान निपटा लिया जाएगा। फिलहाल कर्नाटक राज्य परिवहन प्राधिकरण बेंगलुरु में विशेष परमिट अन्य जिलों में आरटीओ जारी करने की कार्य में लगी हुई है।

जाने कोन सी वाहनों के कितने लगेंगे जुर्माना : मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक टूरिज्म फोरम के उपाध्यक्ष एम रवि का कहना है कि आंध्र प्रदेश और केरल ऑनलाइन परमिट जारी कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक ने अभी तक इसे अपनाया नहीं है। बतादें कि पर्यटक बसों के लिए 25,000 रुपये, टैक्सियों का जुर्माना 10,662 और वहीं वैन के लिए 17,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है।