आजकल लोग इतना एक्टिव हो चुके हैं कि, हर काम घर बैठे ऑनलाइन करने की सोचते हैं. ऐसे में अब सभी कारपोरेशन कंपनियों के साथ-साथ छोटी बिजनेस- बड़े बिजनेसमैन, दुकानदार भी डिजिटल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
इसी बीच खरीदो बेचो दुपहिया चार पहिया दुकानों के मालिकों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है. अब उन्हें अपना दुकान चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसके लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी होगी. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं क्या है नया नियम?
क्या दुकानदारों की बढ़ गई संकट ?
अब दुपहिया और चार पहिया वाहन विक्रेताओं (जो दुकान पर वाहन को बेचते हैं) को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए परिवहन विभाग से पहले ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है. जिसकी वैधता 5 साल तक के लिए होगी, चेकिंग के दौरान अगर कोई दुकानदार बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के दुकान चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. इस पॉलिसी को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है जो सभी दुकानदारों को मानना अनिवार्य हो गया है.
अलवर DTO ललित गुप्ता का बयान ?
अलवर DTO ललित गुप्ता ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक अलवर में ट्रेड सर्टिफिकेट जैसा कोई प्रावधान नहीं लागू किया गया है. जबकि पिछले 1 महीने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस संदर्भ में सूचना देते हुए इसे लागू कर दिया गया था. लेकिन अब शहर में जितने भी खरीदो बेचो दोपहिया और चार पहिया वाहनों की दुकान है उनके मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है.
रजिस्ट्रेशन के लिए भरना होगा कितना पैसा?
बता दें कि ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दुकानदार मालिक को पहले परिवहन विभाग में आवेदन देना होगा, जिसके लिए उन्हें ₹25000 फीस के तौर पर जमा करना होगा. जिसके बाद यह ट्रेड सर्टिफिकेट केवल 5 साल के लिए मान्य होगा जिसके लिए अलग से फार्म 29A बनाया गया है. हालांकि इसका सारा काम डिजिटल माध्यम से किया जाएगा जिसकी जवाब दे ही स्वयं दुकानदार की होगी. और डिजिटल तरीके से उनकी मौजूदगी और वालों की स्थिति का अपडेट सही रूप में देना होगा.