Traffic Rule : गाड़ी में साइलेंसर और हॉर्न बजाने के बदले नियम – लगेगा तगड़ा जुर्माना.. जानें –

डेस्क : सड़क पर बाइक और कार चलाने वाले सतर्क हो जाएं। आपकी जरा सी चूक के चलते आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है। दरअसल अब बाइक में मोडिफाइड साइलेंसर और हैवी हॉर्न पर जुर्माना लगाया जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सड़क पर बाइकों के साइलेंसर मॉडिफाइड होने के कारण अधिक आवाज करती है। वहीं हैवी हॉर्न पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन कारणों से ध्वनि प्रदूषण होती है, जिस पर अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। इन नियमों के तोड़ने पर वाहन मालिकों को 10 हजार रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है।

इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी सांझा किया है। इस ट्वीट में लिखा गया कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न मोडिफाइड साइलेंसर लगे होने पर चालान काटा जाएगा। ट्वीट में कहा, इस तरह का शोर दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ट्वीट के बाद दिल्ली वासियों ने पुलिस को काफी सराहा है।

नियमों का उलंघन करने पर लगेगा जुर्माना : ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया कि इससे पूर्व में भी ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अब इन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 39/192 के अंतर्गत 10000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। वहीं अभी बताया गया कि यदि कोई वाहन चालक हॉर्न निषेध जगह पर यानी जहां हॉर्न बजाना माना हो, ऐसे स्थानों पर हॉर्न बजाता है तो उसे 2000 रूपये जुर्माने के तौर पर भरना होगा।

अत्याधुनिक तकनीक का पुलिस लेगी सहायता : ऐसे वाहन चालको पर नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग के साथ एग्रीमेंट होगा। इसके बाद सड़कों पर जगह-जगह एडवांस कैमरे लगाए जाएंगे। जिसकी मदद से पुलिस को फाइन काटने में सुविधा होगी। अभी इस अत्याधुनिक तकनीक में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालांकि इस संबंध में इंग्लैंड के कंपनी से संवाद जारी है।