गाड़ी में पीछे बैठने वाली सवारियों के बदले नियम! जान ले मंत्रालय के नए निर्देश…

डेस्क : देश में आए दिन सड़क दुर्घटना से मृत्यु का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार इसको रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन 30 मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया की देश में न्यू वाहन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, Bharat NCAP जाना जाता है

जिसका नोटिफिकेशन सरकार जारी कर चुकी है। गड़करी के अनुसार, ऑटोमोबाइल कंपनियों को Bharat NCAP के मानकों के अनुसार ही फोर-व्हीलर का निर्माण करना होगा जिससे गाड़ियों का एक्सीडेंट होने पर होने वाली मौत के मामलों को सीमित किया जा सके।

Bharat NCAP में लागू होंगे ये बड़े नियम – आपको बता दे की Bharat NCAP के तहत अब फोर-व्हीलर में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए है। इसके साथ ही फोर व्हीलर में 3.5 सीट बेल्ट और सीट बेल्ट अलर्ट सिस्टम देना होगा। इसके साथ ही अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स देने होंगे। इसके अलावा Bharat NCAP के अनुसार फोर व्हीलर का बोनट डिजाइन भी करना होगा। मालूम हो कि राज्यसभा में गडकरी ने बताया था कि देश में हर साल 5 लाख वाहनों की दुर्घटना होती है। जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। इसी वजह से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य किए हैं।

6 एयरबैग लग जाने से 30% लोगों की जान बच सकती है : राज्यसभा में पेश किए गए नितिन गडकरी के आंकड़े के मुताबिक, साल 2020 में 25,289 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से 30% लोगों की जान साइड एयरबैग से बचाई जा सकती थी, जबकि सामने से टकराने की स्थिति में 31% लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके साथ ही गडकरी ने कहा हम लोगों के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं और यही कारण है कि हम निर्माण कंपनियों के लिए ‘रेटिंग सिस्टम’ भी शुरू करने जा रहे हैं।