गाड़ी चालक ध्यान दें! गाड़ी में सीट बेल्ट लगाने के बदले नियम – नितिन गडकरी का बड़ा फैसला..

डेस्क : कार चालकों के लिए काम की खबर है। हाल ही में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। ऐसी कई मौतें देश में हर दिन कार हादसों में होती हैं। ऐसे में सरकार ने सुरक्षा को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कार निर्माताओं के लिए पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम अनिवार्य करना जरूरी जाएगा। इस पर सरकार योजना बना रही है। फिलहाल सीट बेल्ट की सुविधा सिर्फ कार की आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए ही उपलब्ध है।

नियम का पालन न करने पर लगेगा भारी जुर्माना : केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 138(3) के अंतर्गत बैक सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। हालांकि, फिलहाल इस नियम की जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस कार की बैक सीट पर बैठे लोगों सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना नहीं लगाते हैं। लेकिन अब आपका चालान कट सकता है। वहीं अब हर कार में सीट बेल्ट अलार्म सिस्टेम की सुविधा होगी।

अक्टूबर से लागू होगा छह एयरबैग का प्रावधान : सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की कोशिश कर रही है। अब सरकार कार निर्माताओं के लिए कम से कम छह एयरबैग देना अनिवार्य करना चाहती है। आठ यात्री वाहनों में छह एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू हो सकता है।