New Traffic Rule : गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर कटेगा ₹10000 का चालान! जानें – नया नियम..

डेस्क : हम अक्सर ऐसा देखते आते हैं कि वाहन चलाने के दौरान यदि फोन पर बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का चालान काटा जाता है। मौजूदा ट्रैफिक नियम 184 M.V.A. के मुताबिक, ₹10000 का भारी भरकम चालान काटा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप फोन पर बात कर रहे हैं तो अब का चालान नहीं कटेगा।

इस जानकारी के माध्यम से हम आपको नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं ना कि फोन पर बात करने को बढ़ावा देने जा रहे हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें की गाड़ी चलाना एक बेहद जिम्मेदारी का काम है और इस दौरान सभी नियमों का पालन जरूरी है। वाहन चलाने के दौरान यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर फोन पर बात करता है तो यह अपराध के अंदर नहीं आएगा।

इसके लिए कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा। इसकी जानकारी स्वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी थी। लोकसभा में हिबी ईडन ने प्रश्न पूछा था कि क्या वाहन अधिनियम 2019 की धारा ऐसा 184( ग) में मोटर वाहनों में हैंड फ्री कम्युनिकेशन फीचर के लिए क्या कोई सजा का प्रावधान है? इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वाहन अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन फीचर के लिए सजा का प्रावधान है। हैंडफ्री कम्युनिकेशन फीचर किसी दंड के अंतर्गत नहीं आएगा।

कई बार ऐसा देखा गया है कि फोन पर बातचीत करने के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है। यदि आपकी गलती नहीं और पुलिस की मनमानी में आपका चालान काटा गया है तो आप कोर्ट में इस को चुनौती दे सकते हैं। जवाब का चालान काटा जा रहा है उस वक्त कुछ बोले नहीं,चालान काटने दे। इसके बाद आप कोर्ट में इस पर चुनौती दे दे।https://echalan.parivahan.gov.in पर जकड़ चालान से जुड़े सभी कैप्चा भरे। फिर गेट डिटेल पर क्लिक करें। चेक चालान स्टेटस का विकल्प भरे। यहां आपको वहां नंबर चालान नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर ऑप्शन चुनें और मांगी गई जानकारी को भरें। अब गेट डिटेल पर क्लिक कर दें।