ट्रैफिक पुलिस की मनमानी खत्म! अब गाड़ी का गलत चालान काटने पर खुद फसेंगे, जानें – नया नियम..

डेस्क : कानून के अनुसार अगर आपकी कोई गलती नही है और गाड़ी, मोटरसाइकिल या अन्य किसी तरह का वाहन चलाते हुए आपकी कोई गलती ना होने पर भी ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और चालान भरना पड़ता है। कानून के अनुसार अगर आपकी कोई गलती नही है तो आप डरे नही। यदि ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काट रही है तो उस समय उन्हें ऐसा करने से रोके नहीं, बल्कि कोर्ट का चालान कटवा लें। आप बाद में उसे कोर्ट में जाकर चालान देने से बच सकते है।

हेलमेट होने पर भी कट सकता है 2000 का चालान : मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट होने के बावजूद नए नियमों का पालन नही करने के पर आपको 2000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा।

कमाओं 500 रुपए गलत पार्क किए गए वाहन की फोटो खींचकर : यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े वाहन की तस्वीर भेजता है, तो उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। वहीं पार्किंग करने वाले वाहन मालिक को 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। गडकरी ने कहा कि वह सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसा कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे।”