डेस्क : यदि आपके पास गाड़ी है और आप इससे सफर करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दिया है। इसको लेकर बीते सोमवार को एक आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में इस नियम का उल्लंघन करने वाले चालक को 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया सकता है। इस नियम को 9 दिसंबर तक लागू रखा जायेगा। सरकार ने यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया है।
परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक, “संशोधित GRPA के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल प्रभाव से 9 दिसंबर तक जीआरएपी चरण में संशोधन होने तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
आपातकालीन सेवाओं और सरकारी या चुनाव कार्य में लगे वाहनों को छूट रहेगी। आदेश में कहा गया है, “मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, अगर कोई बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी चौपहिया वाहन सड़कों पर चलता पाया जाता है।” भारत में 4 नवंबर से प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है। 4 नवंबर को एक्यूआई 447 था।