नया नियम : अब Bus में महिला यात्री को घूरने पर होगा जेल, सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना भी अपराध..

डेस्क : 21 वी सदी की दुनिया में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना लोगों में कम ही हैं ऑटो, बस, ट्रेन, मेट्रो आदि में सफर करते समय लड़कियों और महिलाओं को घूरने वाले लोगों की अब तो शामत आने वाली है। सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है कि जिसके तहत सभी यात्री वाहनों में महिलाओं व लड़कियों को घूरने पर जेल जाना होगा। यहीं नहीं लड़कियों को देखकर सीटी मारना, अश्लील इशारे करना भी अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और इस तहत के कृत्य साबित होने पर आरोपी को हवालात की हवा तक खानी पड़ेगी।

यह कानून तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु में पहले से लागू मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। जिसके बाद मोटर वाहन अधिनियम में एक नया प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं।

मदद के बहाने अब महिला यात्रियों को छूना भी अपराध की श्रेणी में : संशोधित अधिनियम के तहत, बस कंडक्टर को किसी भी पुरुष यात्री को उतारना होगा या सफर के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा। महिलाओं के खिलाफ गलत व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान हैं। इस संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को टच करता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा।